पाकुड़(झारखंड). यहां की एक अदालत ने शिल्पा शेट्टी,गोविंदा समेत 7 लोगों की प्रॉपर्टी की कुर्की के आदेश दिए हैं। इन पर फिल्म छोटे सरकार का एक गाना,"एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे,बदले में यूपी-बिहार ले ले",के जरिए लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। इन्हें 30 दिनों के अंदर पाकुड़ कोर्ट में सरेंडर करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर इनकी सारी प्रॉपर्टी कुर्क कर ली जाएगी।
-पाकुड़ के कोर्ट के वकील एमएम तिवारी ने बताया कि सीजेएम कोर्ट ने यह ऑर्डर शुक्रवार को दिए।
-शिल्पा,गाेविंदा के अलावा फिल्म के डायरेक्टर विमल कुमार,सिंगर अल्का याज्ञनिक,उदित नारायण और संगीतकार अनु मलिक की प्रॉपर्टी भी कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं।
-जज अखिलेश कुमार ने धारा 82 के तहत यह आदेश दिया है।
वकील ने दर्ज कराया था मामला
-सीजीएम कोर्ट ने 18 नवंबर को शिल्पा शेट्टी को पाकुड़ कोर्ट आने को कहा था,लेकिन शिल्पा पेश नहीं हुईं।
-बता दें कि फिल्म छोटे सरकार 1997 में आई थी जिसमें शिल्पा ने यह आइटम सॉन्ग किया था।
कोर्ट ने पहले क्या कहा था?
-कोर्ट ने अक्टूबर में इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों से पूछा था कि एक चुम्मे के बदले कोई यूपी-बिहार कैसे दे सकता है।
-पाकुड़ कोर्ट ने 5 मई 2001 को इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। हालांकि,वारंट जारी होने के बाद इनके वकील ने रांची हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
-कई साल तक केस चलने के बाद सीजीएम कोर्ट ने फिर से 20 जुलाई 2016 को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।
आदेश की अवहेलना का आरोप
-इस मामले में कोर्ट ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को शिल्पा शेट्टी समेत सभी आरोपियों को हाजिर कराने को कहा था। लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।
-इसके बाद कोर्ट ने इसे अदालत की अवहेलना मानते हुए फिर से रिमाइंडर भेजा,लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया।
-पाकुड़ सीजीएम कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था कि आरोपियों को 18 नवंबर को सीजेएम कोर्ट में पेश कराएं। लेकिन ये नहीं पहुंचे। जिसके बाद अब कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी किया है।
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